जांच में आरोप साबित…
भारत समाचार24×7.net…
✍️शब्बीर हसन…
ख़ास रिपोर्ट…
सूरजपुर | 28 जनवरी 2026
शासकीय प्राथमिक पाठशाला मुसलमानपारा, प्रतापपुर में पदस्थ प्रधान पाठक सुशील कुमार कौशिक के विरुद्ध नशे की हालत में विद्यालय परिसर में बंदूक लेकर पहुंचने के गंभीर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर सभी आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाए गए हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और ख़ुद की स्वीकारोक्ति…
जांच में शंकुल प्राचार्य एवं घटना के समय उपस्थित शिक्षकों के बयानों से यह सिद्ध हुआ कि 21 नवंबर 2024 को प्रधान पाठक नशे की हालत में बंदूक लेकर शासकीय हाई स्कूल बरबसपुर पहुंचे थे। स्वयं आरोपी द्वारा घटना स्वीकार किए जाने के बाद आरोपों को प्रमाणित माना गया।
बंदूक ज़ब्त, धमकियों का भी खुलासा…
विभागीय जांच में सामने आया कि घटना में प्रयुक्त बंदूक को ज़प्त कर थाना प्रतापपुर में पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही यह भी उजागर हुआ कि अवकाश के दौरान भी आरोपी द्वारा नशे की हालत में विद्यालय आकर बंदूक से जान से मारने की धमकी दी गई थी।
आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन…
जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 का खुला उल्लंघन है। विद्यालय परिसर में हथियार लेकर आने से बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों में भय का माहौल बना, जिसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया।
तीन वेतनवृद्धि रोकी, निलंबन से बहाल…
सभी आरोप सिद्ध होने पर प्रधान पाठक श्री सुशील कुमार कौशिक को दीर्घ शास्ति के तहत तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवरुद्ध की गई है। साथ ही निलंबन से बहाल करते हुए उन्हें शासकीय प्राथमिक विद्यालय गरजापारा, टमकी, विकासखण्ड ओड़गी, ज़िला सूरजपुर में पदस्थ किया गया है। निलंबन अवधि को केवल जीवन निर्वाह भत्ता तक सीमित रखने के आदेश दिए गए हैं।

