पुरानी रंजिश में उतारा मौत के घाट, अदालत ने आरोपी को भेजा जेल…
टांगी के वार से हुई थी मौत, पुख़्ता साक्ष्यों ने आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे…
भारत समाचार 24×7.net…
विशेष रिपोर्ट…
✍️शब्बीर हसन…
सूरजपुर। रमकोला थाना क्षेत्र के ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में ज़मीन विवाद की पुरानी रंज़िश में ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर ने आरोपी धर्मजीत को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को सुनाया।
ज़मीन विवाद में टांगी से किया जानलेवा हमला…
घटना 21 अक्टूबर 2024 की दोपहर क़रीब 3:30 बजे की है। ज़मीन विवाद को लेकर धर्मजीत का लरंग साय से विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से उसकी पीठ, गर्दन और कान के पास वार कर दिया। गंभीर चोटों के चलते लरंग साय की मौत हो गई। मामले में रमकोला थाने में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज कर आरोपी को 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ़्तार किया गया था।
पुख़्ता साक्ष्यों से कोर्ट में साबित हुआ हत्या का अपराध…
पुलिस विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय साक्ष्यों समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। न्यायालय में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी पाया गया। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की।

